आयकर रिटर्न फाइलिंग 2025 शुरू: जानें अंतिम तिथि, नियम और जरूरी दस्तावेज

1 जून 2025 — आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुरू हो चुकी है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, फ्रीलांसर हैं या व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए समय पर ITR भरना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें।

अंतिम तिथि (Due Date):

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।
(यह तिथि उन व्यक्तियों के लिए है जिनका खाता ऑडिट के अधीन नहीं है)

कौन-कौन करदाता ITR फाइल करें?

  • जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है (आयकर स्लैब के अनुसार)
  • जिन पर टीडीएस (TDS) कटा है और वह रिफंड चाहते हैं
  • फ्रीलांसर, स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति एवं व्यापारी
  • जिनके पास विदेशी संपत्ति या विदेशी निवेश है
  • हाउसिंग लोन, एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी टैक्स कटौती का लाभ उठाने वाले लोग

ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • फॉर्म 16 (वेतनभोगियों के लिए)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • आय से संबंधित सभी दस्तावेज
  • टैक्स सेविंग प्रूफ्स (धारा 80C, 80D आदि के तहत)
  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट (यदि शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है)

कहां करें फाइलिंग?

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर ITR फाइल कर सकते हैं।
इस बार पोर्टल को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स की सुविधा दी गई है जिससे सामान्य करदाता आसानी से रिटर्न भर सकता है।

देरी से फाइल करने पर क्या होगा?

अगर आप तय समय सीमा के बाद ITR फाइल करते हैं, तो:

  • ₹5,000 तक का लेट फाइलिंग पेनल्टी लग सकता है
  • रिफंड में देरी हो सकती है
  • भविष्य में लोन अप्रूवल या वीज़ा प्रोसेस में बाधा आ सकती है

विशेषज्ञों की सलाह:

ITR फाइल करना न सिर्फ कानूनन आवश्यक है, बल्कि यह आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है। देर करने की बजाय अभी से दस्तावेज़ इकट्ठा कर रिटर्न फाइल करें।

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